पत्नी की सहमति के बिना पति द्वारा अननेचुरल सेक्स करना अपराध नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध (अननेचुरल सेक्स) पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सहमति से या बिना सहमति के बालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर पति पर बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस फैसले के बाद अदालत ने अपील करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 377 के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया और जेल हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया।पीठ ने क्या फैसला सुनायान्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा कि यौन संबंध या अप्राकृतिक संभोग में पत्नी की सहमति को महत्वहीन माना जाता है। पीठ ने कहा कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम नहीं है, तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया कोई भी यौन संबंध इन परिस्थितियों में बलात्कार नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा क्योंकि अननेचुरल सेक्स के लिए पत्नी की सहम...










