रायपुर मां-बेटी हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास : निरीक्षक कुमार गौरव साहू की सटीक विवेचना रही निर्णायक
रायपुर। रायपुर के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अक्टूबर 2022 में चंगोराभांठा में हुए बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड में 27 नवंबर को माननीय द्वादश अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर श्री दिग्विजय सिंह की अदालत ने आरोपी सौरभ उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तत्कालीन थाना प्रभारी डीडी नगर निरीक्षक कुमार गौरव साहू की रही, जिनकी दृढ़ता, तत्परता और बेहतरीन विवेचना ने इस जघन्य हत्याकांड को अदालत में प्रमाणित किया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया।
अभियोजन के अनुसार 20 अक्टूबर 2022 को प्रार्थी विवेक पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मां श्रीमती रमा पांडे और बहन श्रीमती मनीषा उपाध्याय चंगोराभांठा के वसुंधरा नगर में रह रही थीं। उसी दिन मकान मालिक ने सूचित किया कि दामाद सौरभ उपाध्याय घर आया और पारिवारिक विवाद में लोहे के पाइप से दोनों पर हमला कर उनकी हत्या कर...










