लाश के साथ सेक्स जघन्य लेकिन पॉक्सो के तहत रेप नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी लाश के साथ यौन संबंध बनाना सबसे जघन्य कृत्यों में से एक है लेकिन ऐसी घटना में किसी को पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जानें अदालत ने ऐसी टिप्पणी क्यों की…Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 23 Dec 2024 07:44 PM ShareFollow Us onआमतौर पर दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी सजाएं सुनाए जाते देखा जाता है लेकिन लाश के साथ यौन संबंध बनाने के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले ने ध्यान खींचा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी लाश के साथ यौन संबंध बनाना सबसे जघन्य कृत्यों में से एक है लेकिन यह अपराध अब समाप्त हो चुकी आईपीसी की धारा 376 या POCSO एक्ट के तहत नहीं आता है। इसके साथ ही अदालत ने नाबालिग की लाश के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी को पॉक्सो में सजा नहीं देने के फैसले क...










