नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल सश्रम कारावास, एफटीएसटी (पॉक्सो) कोर्ट ने सुनाया फैसला
विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक गिरधारी की मेहनत रंग लाई, नाबालिग को मिला न्याय
रायगढ़, 24 सितंबर। थाना जूटमिल के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन और विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक गिरधारी की विवेचना पर आरोपी प्रकाश दास महंत उर्फ बाटू उर्फ बादशाह (34 वर्ष) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री देवेंद्र साहू, एफटीएसटी (पॉक्सो) न्यायालय रायगढ़ ने दोषसिद्ध कर 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले के अनुसार अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच आरोपी ने 16 वर्ष से कम उम्र की किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म किया था जिस पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 290/2024 धारा 376(3), 376(2)(ढ),376(2),506 बी भारतीय दंड संहिता धारा 5 (ठ)(ढ)भादवि धारा 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी प्रकाश दास महंत उर्फ बाटू उर्फ बादशाह के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया । एसपी श्री दिव्...










