प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 की संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मेधा सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।