छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला: सौम्या चौरसिया को नहीं मिली HC‌ से अंतरिम जमानत, EOW ने फिर किया‌ कोर्ट में पेश

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छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाले मामले को लेकर आज बिलासपुर हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की अर्जी को खारिज करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही मामले में परिवर्तन निदेशालय को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कई जवाब भी मांगे गए हैं। वहीं कैसे की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद यानी 10 जून के बाद होना तय किया गया है।‌

हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट हर्षवर्धन ने सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर कोर्ट से जमानत मांगी। जिस पर जस्टिस एनके व्यास ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। 

आज कोर्ट में पेशी

वही छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले को लेकर अब EOW लगातार जांच कर रही है। जिसे लेकर बीते दिनों निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया को रिमाइंड में लेकर पूछताछ की गई थी। चार दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद आज दोपहर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। जहां से EOW की टीम फिर से आज दोनों की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। 

रानू और सौम्या के भाई से की गई पूछताछ

EOW ने कोयला घोटाला मामले को लेकर रानू साहू और सौम्या चौरसिया के भाई से पूछताछ की जा चुकी है। EOW ने रानू साहू के भाई पीयूष साहू और सौम्या चौरसिया के भाई अनुराग चौरसिया से पूछताछ की है। इस पूछताछ में जमीन संबंधित दस्तावेजों की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक कोयले घोटाले से अर्जित पैसे से कई जगह जमीन और संपत्ति खरीदी गई है।