क्या कोई शराब पीकर वोट देने जा सकता है…जानिए क्या कहते हैं नियम?
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ था. वहीं, दूसरे चरण का मतदान कल यानी 26 अप्रैल को होगा. ऐसे में वोटिंग के दौरान कोई हंगामा न हो इसके लिए चुनाव आयोग एकदम मुस्तैद है. लोकसभा चुनाव के बीच एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि क्या कोई शराब पीकर मतदान स्थल पर वोटर जा सकता है? आज हम आपको इस खबर में विस्तार से बताएंगे. जैसा कि आप जानते होंगे कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है.
यह नियम पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए होता है ताकि चुनाव पारदर्शी हो. वहीं, चुनाव के दौरान अक्सर अवैध शराब भी पकड़ी जाती है. इन शराबों का उपयोग जनता को लुभाने के लिए किया जाता है, जो रिश्वत के रूप में होता है. यही वजह है कि चुनाव आयोग अवैध शराब पर नजर रखता है और इलेक्शन के दौरान भारी मात्रा में शराब भी जब्त करता है.
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने की टिप्पणी
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