न्यायालय निर्णय : हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
एसआई गिरधारी साव की विवेचना ने लगातार दूसरी बार दिलाई आरोपी को उम्रकैद की सजा
रायगढ़। कल दिनांक 27/11/2024 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार ठाकुर के न्यायालय में थाना कोतरारोड़ के अपराधिक प्रकरण क्रमांक 148/2023 धारा 302,120बी, 34 भादवि में अभियुक्त देवदास महंत पिता विशंभर दास महंत उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बयांग थाना कोतरारोड को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी प्रकरण में सह अभियुक्त रहे कैलाश कपूर सिदार को आरोपित सभी धाराओं पर दोष मुक्त किया गया है।
अभियोजन के अनुसार मृतक कमल दास महंत पिता हृदय दास महंत उम्र 20 वर्ष निवासी बायंग थाना कोतरारोड़ एवं अभियुक्त देवदास महंत दोनों के बीच धंधा, रकम लेनदेन का विवाद था। कैलाश सिदार का भी कमल दास महंत से विवाद था, विवाद को लेकर कैलाश सिदार कई बार कमल दास को जान से मारने की धमकी दिया था। इसी बात को ले...










