लाउड स्पीकर और लेजर लाइट से बढ़ रहा पलूशन, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिकारियों को क्या दिए आदेश
त्योहारों के दौरान तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर से बढ़ते पलूशन को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाम लगाने के लिए कलेक्टर समेत मजिस्ट्रेट को हलफनामा जमा करने के आदेश दिए हैं।Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरWed, 23 Oct 2024 08:09 AM Shareध्वनी प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट से व्यक्तिगत हलफनामा (पर्सनल एफीडेबिट) जमा करने को कहा है। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट को दिए गए आश्वासन के बाद आया है, जिसमें राज्य ने ध्वनी प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और बिभू दत्त की खंडपीठ ने ना केवल ध्वनी प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है, बल्कि लेज़र और बीम लाइट से होने वाली समस्याओं के लिए भी चिंता जाहिर की हैं।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ध्वनी प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर सुनवाई चल रही थी। इसमे...










