पति व बच्चों को छोड़कर अलग रहने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार है या नहीं, हाईकोर्ट ने बताया

मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पत्नी का बिना पर्याप्त कारण पति का घर छोड़ना और परिवार को सूचना दिए बिना किसी अन्य पुरुष के साथ बाहर रहना स्वैच्छिक परित्याग की श्रेणी में आता है।