SC ने ऐसा क्या फैसला सुनाया? रिटायर्ड IAS को सरेंडर करने तीसरी बार आना पड़ा विशेष कोर्ट

रिटायर्ड आईएएस अफसर आलोक शुक्ला 18 सितंबर को भी कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर कराने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपलोड नहीं हुआ था। नान घोटाला मामले में आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन ED ने हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती दी थी।