रिटायर्ड IAS सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे, लेकिन एक वजह से जज ने लौटा दिया; जानिए छत्तीसगढ़ का पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू को जांच पूरी करने के लिए तय समय सीमा दी है। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डिविजन बेंच ने ईडी को तीन महीने और ईओडब्ल्यू को दो महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए।