रायगढ़। बीते 17 अक्टूबर को थाना कोतवाली में मूलतः जिला जांजगीर-चांपा की रहने वाली एक युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें लक्ष्मीपुर, रायगढ़ के निवासी सम अजीत महंत पर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इंकार करने के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक सुखनंदन पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के आवेदन पर उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। महिला प्रधान आरक्षक बसंती खुंटे को पीड़िता का विस्तृत बयान लेने और मामले की विवेचना करने का निर्देश दिया गया।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह नवंबर 2021 में रायगढ़ में पढ़ाई के लिए आई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात लक्ष्मीपुर के निवासी सम अजीत महंत से हुई। 20 जनवरी 2022 को आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे युवती के किराए के मकान में शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद भी आरोपी ने शादी का वादा करके पीड़िता का शारीरिक शोषण जारी रखा। इस बीच, कई बार झगड़े और मारपीट के बाद, पीड़िता ने परेशान होकर अपना किराया मकान बदल लिया। पिछले तीन महीनों से आरोपी सम अजीत महंत शादी को लेकर बहाने बनाता रहा और 17 अक्टूबर 2024 की शाम को, जब पीड़िता घर के पास टहल रही थी, तब सम अजीत महंत ने आकर उससे मारपीट की और शादी करने से साफ इंकार कर दिया।
पीड़िता की शिकायत पर, आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 629/2024, धारा 115(2), 69, 89 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। कोतवाली पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सम अजीत महंत (पिता: मुन्ना दास, उम्र: 29 वर्ष, निवासी: लक्ष्मीपुर, थाना कोतवाली, रायगढ़) को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल, एएसआई गौतम ठाकुर, हेड कांस्टेबल बसंती खुंटे, कांस्टेबल कमलेश यादव, रोशन एक्का और मनोज पटनायक की अहम भूमिका रही।