भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

रायगढ़। आपसी विवाद में डंडे से पीटकर की थी हत्या 24नवंबर 2022 को गौरेला के चुकतीपानी की थी घटना गौरेला-पेंड्रा-मरवाही गौेरेला में पत्नि से विवाद करते हुये देख अपने भाई को ही मौत के घाट उतारने वाले आरोपी भाई को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दरअसल मामला गौरेला के चुकतीपानी गांव का 24 नवंबर 2022 का है जहां के रहने वाले दो भाईयों गणेश यादव और संतलाल यादव के बीच आपसी विवाद चलता रहता था। जिसके चलते घटना दिनांक को गणेश यादव भी शराब के नशे में संतलाल यादव के घर आया और अपनी भाभी सफीला यादव के साथ मारपीट कर रहा

था जिसकी जानकारी लगने पर संतलाल यादव घर आया और जब अपनी पत्नि के साथ भाई को विवाद मारपीट करते हुये देखा तो दोनों भाईयों के बीच मारपीट हुयी तभी संतलाल ने बांस के मोटे डंडे से गणेश यादव के सिर पर प्रहार कर दिया जिससे गणेश यादव घायल होकर गिर गया फिर उसे 112 की मदद से पहले सेनेटोरियम अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसको गंभीर अवस्था में बिलासपुर रिफर किया गया और उसकी बाद में उपचार के दौरान 26 नवंबर को मौत हो गयी। वहीं गौरेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत अपराध क्रमांक 454/2022 दर्ज करते हुये आरोपी गणेश यादव को गिरफतार कर लिया था।

इस मामले में फैसला सुनाते हुये एडीजे पेंड्रारोड श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी भाई संतलाल यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 2000 के अर्थदंड की सजा सुनायी है वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतायी जावेगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने किया।