खुद को बताया कुंवारा बताकर युवती से दुष्कर्म, मुल्जिम को दस साल की सजा
रायगढ़। खुद को कुंवारा बताते हुए युवती को प्रेमजाल में फांस कर शादी का झांसा देते हुए उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाले धोखेबाज आशिक को न्यायालय ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। उक्त वाकया कोतवाली क्षेत्र का है। इस संबंध में न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में छातामुड़ा नाका निवासी भुवनेश्वर साहू पिता शौकीलाल साहू शहर के एक डेन्टल क्लिनिक में बिजली का काम करने गया था जहां क्लिनिक में काम करने वाली युवती से उसकी पहचान होने पर उसने युवती का मोबाईल नंबर ले लिया और उससे बात करता था।
इस दौरान भुवनेश्वर ने स्वयं को कुंवारा होना और पढ़ाई करना बताते हुए युवती शादी करने का प्रस्ताव रखा। उनके बीच प्रेम संबध स्थापित होने के कारण युवती ने अपनी रजामंदी दे दी। इस पर भुवनेश्वर ने उसके साथ विवाह कर लेने का न...










