आतंकियों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता, ED पर क्यों बरस पड़ा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ED को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीMon, 21 Oct 2024 04:34 PM Shareसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी को लोगों को कम समय में बुलाने, अगले दिन उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें रात भर जगाए रखने के आरोपों की बाबत फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आतंकवादियों और जघन्य अपराधियों के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं किया जाता है। इससे एजेंसी की ओर से अपनाई जा रही गिरफ्तारी और पूछताछ की प्रक्रिया के असंवैधानिक होने को लेकर संदेह पैदा होता है।न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा- यह अक्षम्य है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। आप किसी से रात भर पूछताछ करें और अगले दिन उसे हिरासत में ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होन...