Tag: छत्तीसगढ़

‘सिर्फ महिला का अपहरण IPC की धारा 366 के तहत अपराध नहीं…’ ; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला
Chhattisgarh

‘सिर्फ महिला का अपहरण IPC की धारा 366 के तहत अपराध नहीं…’ ; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि नाबालिग लड़की के हर अपहरण को आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराध के तत्वों की पुष्टि पीड़ित लड़की के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों से भी होनी चाहिए ताकि आरोपी की मंशा स्थापित हो सके। बता दें कि, अब से पहले किसी महिला के अपहरण, बहला-फुसलाकर भगा ले जाना या शादी के लिए मजबूर करने आदि को आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध माना जाता था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि इससे पहले भी आरोपी द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग को कई बार अगवा किया गया था, हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष कथित यौन उत्पीड़न के अपराध को साबित करने में असमर्थ रहा, जो आईपीसी की धारा 366 के तहत आवश्यकता को ...
PDS घोटाले के आरोपियों ने जमानत के लिए HC जज से किया संपर्क, हमारे पास सबूत; SC को ED ने क्या बताया
Chhattisgarh

PDS घोटाले के आरोपियों ने जमानत के लिए HC जज से किया संपर्क, हमारे पास सबूत; SC को ED ने क्या बताया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाले के आरोपियों को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि घोटाले के आरोपी, दोनों वरिष्ठ नौकरशाह अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला 'अक्टूबर 2019 में शुक्ला को जमानत देने वाले हाईकोर्ट जज के संपर्क में थे।' ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा दोनों आरोपियों और जज के बीच संपर्क बनाने का काम कर रहे थे। सबूतों से छेड़छाड़ हालांकि ईडी के एक अगस्त के हलफनामे में संबंधित जज का नाम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैट डिटेल्स से पता चलता है कि वह जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल ही थे। ईडी ने कहा कि उनसे उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह के जरिए संपर्क किया गया था। चंदेल को इस साल पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि तत्कालीन बघेल के नेतृत्व वाली...
झरने से निकली छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के भतीजे की लाश, 16 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
Chhattisgarh

झरने से निकली छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के भतीजे की लाश, 16 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव के भतीजे की मौत कबीरधाम जिले के रानी दहरा झरने में डूबने से हो गई है। लड़के का नाम तुषार साव है, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। घटना के दौरान तुषार अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था। पिकनिक के दौरान नहाते समय तुषार का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया। झरना राज्य का टूरिस्ट प्वाइंट है। हादसे के बाद से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कबीरधाम के अतिरिक्त एसपी विकास कुमार ने बताया कि झरने के अंदर की चट्टानों में फसने से तुषार की मौत हो गई है। वहां मौजदू लोगों ने बताया कि झरने में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। नहाते समय तुषार का पैर फिसल गया और वह करीब 50 फीट गहरे पानी में चला गया। अधिक गहराई होने के कारण गोताखोरों को उसके शव को निकालने में काफी परेशानी का ...
हर महीने 450 करोड़ का माल, सिर पर नेता-अफसरों का हाथ; महादेव ऐप पर चार्जशीट में बड़े दावे
Chhattisgarh

हर महीने 450 करोड़ का माल, सिर पर नेता-अफसरों का हाथ; महादेव ऐप पर चार्जशीट में बड़े दावे

छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बुधवार को कोर्ट में दायर चार्जशीट में दावा किया कि महादेव सट्टा ऐप अब भी काम कर रहा है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि महादेव बुक ऐप के मालिकों को पुलिस, प्रशासनिक अफसरों और कई प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियतों का संरक्षण हासिल था। इनके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वे अवैध सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियां करते रहे और कानूनी कार्रवाई से बचते रहे। 19 जुलाई को दायर चार्जशीट में EOW ने यह भी दावा किया कि 2020 में लॉकडाउन के समय से प्रमोटर्स ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से हर महीने करीब 450 करोड़ रुपए की कमाई की। EOW ने 3 मार्च 2024 को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट, छत्तीसगढ़ गैंबलिंग (प्रोहिबिशन) ऐक्ट और पब्लिक गैंबलिंग ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। EOW ने बिना किसी नेता का नाम लिए चार्जशीट में कहा, 'अवैध धन को जुटाने और बंटवारे का काम हवाला ऑपरेटर्स के...