छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेटियों के हक में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि शादीशुदा होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा नौकरी से वंचित करना भेदभावपूर्ण और गलत है। 24x7cg.com