उच्च न्यायालय ने रेलवे जोन के महाप्रबंधक को सुनवाई की अगली तारीख से पहले विधिवत व्यक्तिगत हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिसमें संबंधित जांच के परिणाम और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित या की गई कार्रवाई का उल्लेख भी बताना होगा।