छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में धारा 302 और 120-B के तहत उम्रकैद की सजा पा चुके तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। जबकि 2 गवाहों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने आरोपियों को महिला का गला घोंटते और उसे ले जाते हुए देखा। जानिए किस आधार पर हुए बरी?