अब ईडी करेगी भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से पूछताछ, गिरफ्तारी के बाद अदालत ने 5 दिन की हिरासत में भेजा

चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मामले में नए सबूत मिलने के बाद की गई छापेमारी के दौरान वह कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्हें रायपुर में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया।