रायगढ़ में पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास : कोर्ट ने आरोपी पति को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई, पीड़िता की रिस्तेदार ने बीच बचाव कर बचाई थी जान

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पति ने अपनी ही पत्नी को बीच रोड पर जिंदा जलाने के प्रयास किया था। इस मामले में कोतवाली थाना में पीड़िता रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जहां इस प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी पति को 5 साल की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

अपर लोक अभियोजक के अनुसार ललित स्कूल के पास रहने वाला गोपाल निराला अपनी पत्नी मालती निराला पर चरित्र शंका करता था और गाली गलौज करते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। जिसके कारण मालती उसे छोड़कर अपने बच्चों के साथ ढिमरापुर क्षेत्र में रहकर एक होटल में काम कर अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी।

ऐसे में 4 सितंबर 2020 को मालती अपनी एक रिस्तेदार लता खूंटे के साथ होटल जा रही थी। तभी रात करीब 8 बजे रास्ते में मालती का पति गोपाल वहां पहुंच गया और मालती को जान से मारने के लिए मिट्टी तेल मोबिल मिलाकर उसके उपर डाल कर लाईटर से उसे जलाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी रिस्तेदार लता ने बीच बचाव किया। जिसके बाद वह भाग गया।

पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाना में लिखाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 294, 506, 323, 307 के तहत अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया और आरोपी को 5 सितबंर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां इस प्रकरण में साक्ष्य के अधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर आज मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए दोषी गोपाल निराला को 5 साल का सश्रम कारावास व 1 हजार रूपए के जुर्माना से दंडित किया है।