रायगढ़। सेन्ट्रिंग प्लेट में लगे विद्युत तार की चपेट में आने से 8 वर्षीय मासूम बालक की मौत हो जाने के मामले में न्यायालय ने अवैध रूप से तार लगाने वाले पिता-पुत्र को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक- एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त मामला खरसिया चौकी क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार घटना विगत 17 अगस्त 2023 की है, जिसमें खरसिया चौकी अंतर्गत ग्राम तिऊर निवासी ननकी नोनी खड़िया अपने बड़े पुत्र श्रवण कुमार खड़िया व नाती शिव खडिय़ा के साथ बकरी चराने गांव के नाला तरफ जा रहे थे।
इसी दौरान उनकी एक बकरी परदेशी सिदार के घर के पास चली गई थी जिसे लेने श्रवण व शिव गये थे। परदेशी के घर के पास रखे सेन्ट्रिंग प्लेट में विद्युत प्रवाहित तार लगा हुआ था, जिसकी चपेट में आने से श्रवण सिदार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि परदेशी सिदार व उसके पुत्र उपेन्द्र सिदार द्वारा अवैध रूप से कनेक्शन कर विद्युत तार सेन्ट्रिंग प्लेट में लगाया गया था जिसके संपर्क में आने से 8 वर्षीय श्रवण खडिय़ा की मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने परदेशी सिदार व उसके पुत्र उपेन्द्र के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 व भादंवि की धारा 304 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
दोनों पिता पुत्रों को कोर्ट से जेल भेज दिया गया था। वहीं न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य, गवाह के आधार पर परदेशी सिदार व उसकेे पुत्र पर दोष सिद्ध होने पर फास्ट ट्रेक कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जगदीश राम ने दोनों पिता पुत्रों को विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अपराध के लिए तीन माह का सश्रम कारावास एवं पांच सौ-पांच सौ रूपए का अर्थदण्ड तथा भादंवि की धारा 304 के अपराध के लिए दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच सौ- पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार प्रधान ने की।