कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता, जो कानून का एक छात्र है, पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका को पूरी तरह से गलत बताया और ऐसी याचिका दायर करने के उनके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल थे, ने टिप्पणी की कि किसी आरोपी को केवल उच्च संवैधानिक पद पर रहने के लिए असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि सीएम केजरीवाल अदालत के आदेशों के अनुसार न्यायिक हिरासत में हैं और जनहित याचिकाकर्ता के पास उनकी ओर से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है।
हम, भारत के लोग के नाम से दायर जनहित याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई, जिसमें कहा गया था कि सीएम केजरीवाल को काम के घंटों के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति दी जाए और न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें सरकारी कार्यालयों का दौरा करने और विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करने की आजादी दी जाए।
इसमें हिरासत में मौतों की घटनाओं और तिहाड़ जेल में कठोर अपराधियों की मौजूदगी का हवाला देते हुए हिरासत में रहते हुए सीएम केजरीवाल की सुरक्षा पर चिंता जताई गई।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक लोक सेवक के रूप में, सीएम केजरीवाल को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा विशेषज्ञों और बढ़ी हुई सुरक्षा तक निरंतर पहुंच की आवश्यकता है, जिससे न्यायिक हिरासत में रहते हुए समझौता हो सकता है।
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