- शराबी पुत्र की हत्या करने के मामले में आरोपी पिता को नारायणपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार
- आरोपी पिता ने अपने छोटे पुत्र को बचाने के लिये अपने बड़े पुत्र के उपर हथौड़ी से वार किया था
- मृतक बालेश्वर राम की मृत्यू ईलाज के दौरान हो गईथाना नारायणपुर में आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुनील कुमार उम्र 23 साल निवासी चिटकवाईन थाना नारायणपुर ने दिनांक 08.12.2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 06.12.2023 को अपने खलिहान में धान की मिसाई कर रहा था, उसी दिन शाम के समय इसका बड़ा भाई बालेश्वर राम उम्र 26 साल जो शराबी किस्म का है वह बस्ती तरफ से शराब पीकर आया और घर में सभी को गाली-गलौज कर मारने/पीटने की बात करने लगा, जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे मना किया कि ”नशे में हो सो जाओ, जिस पर बालेष्वर राम ने इसे कहा कि ज्यादा होशियार बनते हो“ बोलकर प्रार्थी का गला पकड़कर जमीन में पटक दिया तथा गला को दबाते हुये दांत से काटने लगा, उसी दौरान उनके पिता सुधन राम ने लोहे का हथौड़ी से बालेष्वर राम को 02-03 हथौड़ी मार दिया, जिससे बालेश्वर राम के सिर, ठुडी एवं गाल में चोंट लगा एवं खून निकलने लगा। प्रार्थी ने अपने बड़े भाई को ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय जशपुर में भर्ती किया था, ईलाज के दौरान दिनांक 07.12.2023 को बालेश्वर राम की मृत्यू हो गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग जाॅंच उपरांत धारा 302 भा.द.वि. का अपराध घटित होना पाये जाने से उक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान अपराध सबूत पाए जाने पर पतासाजी कर प्रकरण के आरोपी सुधन राम उम्र 55 वर्ष निवासी चिटकवाईन थाना नारायणपुर को दिनांक 08.12.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी नारायणपुर निरीक्षक जे.आर. कुर्रे, आर. 499 हरिश केंवट, आर. 516 जयप्रताप एक्का, आर. 538 सुभाष साय पैंकरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।