-निर्देश की कापी उच्चाधिकारियों सहित राज्य प्रशासन व मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए..
रायगढ़..भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा तिथि 09.अक्तूबर.2023 से सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचरण प्रभावशील है।रायगढ़ जिले में दिनांक 09.अक्टूबर .2023 के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए है।दिनांक 17.नवंबर.2023 को रायगढ़ जिले में मतदान प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक सम्पन्न होना है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस तक सार्वजनिक सभा, रैली एवं रोड़ शो एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अतः उपरोक्त अवधि में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशिष्ट प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो गया है।अंत में कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ ने एक कार्यालयीन आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए है।
इनमें…
1. रायगढ़ जिले के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, रायफल, रिवाल्वर, तलवार, पारसा, भाला, लाठी, चाकू, घूरा, कुल्हाड़ी, बरछी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकर, सांग एवं बल्लन अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा।
2.कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। बल्कि एस. एम. एस. एवं फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
3 यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।
4 यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।
5 यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
6 विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले में मतदान हेतु नियत तिथि 17.नवंबर.2023 को मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले एवं एक दिन बाद तक अर्थात् दिनांक 15.नवंबर .2023 शाम 05 बजे से दिनांक 18. नवंबर.2023 तक समूह में या 05 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने / आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
7 रायगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा, न ही कोई धरना देगा। प्रचार / मतयाचना हेतु लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
8 मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना / प्रचार प्रतिबंधित रहेगी।
9 मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के भीतर मोबाईल/ फोन ले जाना / उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर के द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह / व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश दिनांक 15.नवंबर.2023 से निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है। अतः यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि दिनांक 18.नवंबर.2023 के पश्चात् यह आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा।