मां बेटे ने की रिश्तेदार की हत्या ,गिरफ्तार ।

● फसल को मवेशी के चर जाने के विवाद पर मां-बेटे ने रिश्तेदार की मारपीट कर टांगी से चोट पहुंचाकर हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार।

● मृतक और आरोपियों के परिवार के बीच पूर्व से चला आ रहा था जमीन बटवारे का विवाद, कापू के ग्राम चापकछार जलडेगा की घटना

रायगढ़। 13 नवंबर के दोपहर थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत चापकछार जलडेगा गांव में मवेशी के फसल को खा जाने से उपजे विवाद में मां बेटे ने मिलकर नजदीकी रिश्तेदार की टांगी से चोट पहुंचा कर हत्या कर दिये थे । घटना की जानकारी मिलते ही कापू पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग पंचनामा कार्यवाही पश्चात वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया ।जानकारी के मुताबिक दिनांक 13.11.2023 के सुबह ग्राम चापकछार जलडेगा निवासी सुखु यादव पिता रघुनाथ यादव उम्र 50 वर्ष अपने मवेशी (बकरा-बकरी) को चराने विजोरानाला जंगल की ओर गया था । जहां सुखु यादव का भतीजा गांव का अंशुलाल उर्फ हंसू यादव भी अपने गाय, बैल चरा रहा था, दोपहर करीब 2:00 बजे सुखु यादव का मवेशी अंशुलाल के खेत के फसल को चरने लगा जिसे लेकर सुख यादव और अंशु लाल यादव के बीच विवाद होने लगा । दोनों के बीच पारिवारिक जमीन बंटवारे का विवाद पूर्व से चला आ रहा है, उसी के बीच फसल को मवेशी के चरने के विवाद ने पूर्व झगड़ा विवाद को और बढ़ा दिया । युवक अंशुलाल ने पास के खेत में धान कटाई कर रही उसकी मां सुखंती बाई को बुला कर लाया और फिर दोनों मिलकर सुख यादव से झगड़ा मारपीट करते हुए हत्या की नियत से अंशु लाल यादव टांगी से सुखु यादव के सिर, कमर और पैरों में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिया । घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे । उन्होंने शव पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से खून आलूदा, सादी मिट्टी तथा मृतक के खून लगे जूते व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जप्त कर घटना के संबंध में आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर तत्काल दोनों आरोपी -(1) अंशुलाल उर्फ हंसू यादव पिता स्वर्गीय बीकू यादव उम्र 24 साल (2) श्रीमती सुखंती बाई यादव पति बीकू यादव उम्र 45 साल दोनों निवासी ग्राम चापकछार जलडेगा थाना कापू को हिरासत में लेकर थाना लाये जिन्हें आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी व आरोपियों के विरूद्ध अहम साक्ष्य संकलन में निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम, प्रधान आरक्षक साधुराम भारद्वाज, पारसमणी बेहरा एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है ।