रायगढ़। पुसौर ब्लॉक के ग्राम झिलगीटार में एनटीपीसी लारा द्वारा विस्थापित विवेक श्रीवास्तव से जमीन अधिग्रहण के बाद बोनस राशि के भुगतान में धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा मामला अब नया मोड़ ले चुका है। एनटीपीसी प्रबंधन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुनर्वास राशि से संबंधित सभी आरोपों को निराधार बताया है।एनटीपीसी ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 2.1 (क) के अंतर्गत विवेक श्रीवास्तव, पिता विजय श्रीवास्तव, ग्राम झिलगीटार को पुनर्वास राशि के लिए अपात्र पाया गया है।
कंपनी ने कहा कि इस संबंध में सभी आवश्यक पत्राचार समय-समय पर श्रीवास्तव को उपलब्ध कराए गए थे, और उनके द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से आधारहीन हैं। एनटीपीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने नीति के अनुसार ही कार्य किया है और विवेक श्रीवास्तव के बयान को खारिज कर दिया। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मिश्रा की एंट्री के बाद यह केस और सुर्खियों में आ गया है।