रायगढ़। बीते 19 जुलाई को ग्राम पुलाईआंट सिसरिंगा में रहने वाले वेदराम राठिया (उम्र 45 वर्ष) द्वारा थाना धरमजयगढ़ में उसके बड़े भाई बलराम राठिया (उम्र 50 वर्ष) को जमीन विवाद में उसके चचेरे भाई कार्तिक राम राठिया और दशरथ राठिया द्वारा 18 जुलाई की रात डंडे से मारपीट कर हत्या कर दिए जाने की सूचना दिया । सूचना पर मर्ग कमांक 69/2024 धारा 194 BNSS आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 193/2024 धारा 103, 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
सूचनाकर्ता ने बताया कि घटना का वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, रात्रि में कार्तिक राम के घर के सामाने कार्तिक राम और उसका भाई दशरथ डंडे से बलराम राठिया को मारपीट कर रहे थे । दशरथ राठिया ने बलराम राठिया के सिर पर कई बार वार किया जिससे मौके पर ही बलराम राठिया की मृत्यु हो गई । सुबह जब मृतक के घर गया तो उसका शव घर पर नहीं था, कार्तिकराम राठिया एवं दशरथ राठिया भी फरार थे।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर द्वारा पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल एवं राम गोपाल करियारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़-ग्रामीण, एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी को अवगत कराया गया जिनके मार्गदर्शन पर तत्काल अपने स्टाफ के साथ दोनों संदेही- कार्तिक राम राठिया और दशरथ राठिया की पतासाजी कर हिरासत में लिया गया जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने जमीन विवाद में घटना कारित करना स्वीकार किये और अपराध से बचने शव को ठिकाने लगाने ट्रैक्टर से मांड नदी ले जाकर ऊपर से फेंक देना बताएं।
टीआई कमला पुसाम द्वारा अपने स्टाफ और ग्रामीणों के साथ माण्ड नदी से शव को बाहर निकाला गया। शव पंचनामा कार्यवाही कर पोस्ट मार्टम कराया गया और डॉक्टर से शार्ट पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना लेख किया गया। आरोपियों आरोपी के निशानदेही पर घटनास्थल पुलाईआंट सिसरिंगा से जप्ती योग्य साक्ष्य की जप्ती किया गया। आरोपियों आरोपियों ने बताया कि वे पहले मोटरसाइकिल में शव को ले जाने जाने का प्रयास किये जिसमें सफल नहीं होने पर ट्रैक्टर का उपयोग किया गया है।