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छत्तीसगढ़ की कबीरधाम जिला में आपराधिक मामला सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला बोड़ला थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने नाबालिक को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति योजना 2018 अंतर्गत पीड़िता को राशि दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं।
पूरा मामला बोड़ला थाना क्षेत्र अंतर्गत नवंबर 2023 का है। ग्राम चोरभट्टी निवासी आरोपी 27 वर्षीय श्यामलाल ने एक नाबालिग लड़की को बंधक बना लिया था। बाद में बंधक बनाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार, नाबालिक लड़की अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए बस स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने लड़की को अकेला देखकर रास्ता रोका। इतना ही नहीं आरोपी श्यामलाल ने जान से मारने की धमकी देते हुए नाबालिग को बंधक बना लिया और इसके बाद जबरन दुष्कर्म करने लगा। जिसके बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर आरोपी फरार हो गया था। मामले में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
मामले में कबीरधाम जिला कोर्ट ने अब नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) पीठासीन अधिकारी उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है।