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छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में बीते 10 जून को सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी की घटना के बाद एक बार फिर जिले में कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है जो 20 जून तक रहेगी। जिसे लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार शहर में रैली या जुलूस पूर्णत प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इससे पहले 10 जून से 16 जून तक जिले में धारा 144 लगाई गई थी। उसके बाद कलेक्टर नहीं से 20 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पांच सदस्य जांच दल आगजनी की घटना की जांच करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची है।
बलौदा बाजार में हुई हिंसा और आगजनी के मामले की जांच के लिए भाजपा द्वारा गठित जांच समिति आज बलौदा बाजार पहुंची। यहां सबसे पहले जैतखाम काटे जाने वाले जगह अमर गुफा महकोनी में जाकर घटना स्थल का जायजा लेते हुए मंदिर के पुजारी और संतों से चर्चा की। इसके बाद समाज और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने बलौदा बाजार आई। बलौदा बाजार के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद विभिन्न जन प्रतिनिधियों से कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में हुई तोड़फोड़ व आगजनी की घटना की जानकारी ली। बाद में कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर आगजनी और तोड़फोड़ की घटना का बारीकी से जायजा लिया। एसपी विजय अग्रवाल के कक्ष में कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक लेने के बाद अग्निकांड से पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उन्हें कार्यवाही और मुआवजा का आश्वासन दिया।
मीडिया से बात करते हुए मंत्री टंक राम वर्मा ने कांग्रेस पर घटना के लिए आरोप लगाया। साथ ही घटना के लिए भीम आर्मी और भीम रेजीमेंट को जिम्मेदार बताया। जिम्मेदार भीम आर्मी और भीम रेजीमेंट पर बैन लगाने के सवाल पर उन्होंने सरकार से चर्चा करने की बात कही। वहीं दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के सवाल पर मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी। वहीं क्षतिपूर्ति के लिए दोषियों से वसूली किए जाने की बात कही।
टीम के संयोजक खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि अमर गुफा महकोनी में हुई घटना का जायजा लिया गया है, साथ ही लोगों से बातचीत की गई है। दोषियों को कड़ी सजा देने की और निर्दोषों को छोड़े जाने और कलेक्टर व एसपी को पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही करने का निर्देश दिए जाने की जानकारी दी।