विश्रामपुर: जीवित आदिवासी ग्रामीण का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व उसकी फर्जी पत्नी बनकर कई सालों से नौकरी कर रही एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की महिला कर्मचारी बालकुंवर को क्षेत्रीय प्रबंधन ने आरोप सिद्ध होने पर कंपनी की सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
बता दें कि बर्खास्त महिला कर्मचारी बालकुंवर पति स्वर्गीय माधो राम वर्तमान में केटेगरी मजदूर के रूप में एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्रीय मुख्यालय के सिविल विभाग में कार्यरत थी। ग्राम करमपुर निवासी मनीराम पिता बोधन ने बालकुंवर द्वारा जीवित आदिवासी माधो राम का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसकी फर्जी पत्नी बनकर एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में नौकरी करने की शिकायत जिला प्रशासन सुरजपुर से की थी।
शिकायत की जांच में जिला प्रशासन ने मृत बताए गए माधो राम पिता मनीराम के जीवित पाए जाने पर उसके नाम से 29 सितंबर 2002 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए एसईसीएल प्रबंधन को अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। इसके आधार पर सात अगस्त 2021 को एसईसीएल प्रबन्धन ने बालकुंवर को आरोप पत्र जारी किया था। इसका जवाब संतोषजनक नही पाया गया था।
एसईसीएल क्षेत्रीय प्रबन्धन द्वारा गठित जांच कमेटी ने भी बालकुंवर के विरुद्ध की गई शिकायत में लगाए गए आरोपो को सिद्ध पाया। जांच कमेटी के प्रतिवेदन में आरोपो की पुष्टि होने पर एसईसीएल के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबन्धक ने क्षेत्रीय मुख्यालय के सिविल विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी बालकुंवर को कंपनी के नियमो का हवाला देते हुए तत्काल कंपनी की सेवा से बर्खास्त कर दिया है।