रायगढ़। नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय द्वारा थाना जूटमिल के एट्रोसिटी एक्ट अपराध की विवेचना कर तीन फरार आरोपी गोलू साव, डमरूधर साव और टिंगू यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। न्यायालय द्वारा आरोपियों का जेल वारंट जारी किये जाने से थाना जूटमिल स्टाफ द्वारा आरोपियों को जेल दाखिल किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों द्वारा 16 जुलाई 2023 को ग्राम कोड़ातराई में रहने वाले युवक को पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर कोड़ातराई हवाई पट्टी के पास रोड किनारे जातिगत गाली गलौज कर मारपीट कर रहे थे।
उसी दौरान बीच बचाव करने युवक का बड़ा भाई आया जिसके साथ भी आरोपियों द्वारा हाथ मुक्का और लकड़ी का बत्ता से मारपीट किये। मारपीट से आहत वहीं बेहोश हो गया था जिसे मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में भर्ती कराया गया था। मारपीट की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में आरोपियों पर गाली गलौच, मारपीट की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना दरम्यान आहत का प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट में उसका दाहिना हाथ फैक्चर होने से प्रकरण में धारा 325 आईपीसी जोडा गया तथा आहत विशेष वर्ग के सदस्य होने एवं साक्ष्य अनुरूप एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1) द, 3(2)(5-क) के तहत धाराएं विस्तारित किया गया जिसकी अग्रिम विवेचना कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिनव उपाध्याय द्वारा की गई।
सीएसपी अभिनव उपाध्याय के हमराह टीआई जूटमिल रामकिंकर यादव एवं स्टाफ द्वारा आज दोपहर मुखबिर सूचना पर फरार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी – हरिश साव उर्फ गोलू साव पिता स्व. कौशल साव उम्र 22 साल ग्राम कोड़ातराई बस स्टैंड थाना जूटमिल, डमरूधर साव पिता नरेश साव 26 साल निवासी ग्राम कोड़ातराई बीच बस्ती थाना जूटमिल अरबघनश्याम यादव उर्फ टिंगू यादव पिता पदमन यादव 24 साल को ग्राम कोड़ातराई बीच बस्ती थाना जूटमिल को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसमें उन्होंने आहत और उसके भाई के साथ मारपीट करना स्वीकार किये। आरोपियों से मारपीट में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता की जब्ती कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जिन्हे जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है।