‘सिर्फ महिला का अपहरण IPC की धारा 366 के तहत अपराध नहीं…’ ; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि नाबालिग लड़की के हर अपहरण को आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराध के तत्वों की पुष्टि पीड़ित लड़की के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों से भी होनी चाहिए ताकि आरोपी की मंशा स्थापित हो सके। बता दें कि, अब से पहले किसी महिला के अपहरण, बहला-फुसलाकर भगा ले जाना या शादी के लिए मजबूर करने आदि को आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध माना जाता था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि इससे पहले भी आरोपी द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग को कई बार अगवा किया गया था, हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष कथित यौन उत्पीड़न के अपराध को साबित करने में असमर्थ रहा, जो आईपीसी की धारा 366 के तहत आवश्यकता को ...