छत्तीसगढ़ में पूर्व IPS अधिकारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, कांग्रेस शासन में दर्ज सभी FIR रद्द
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज की गई तीनों FIR को निरस्त कर दिया।सिंह के वकील हिमांशु पांडेय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और अवैध धन उगाही के मामले दर्ज किए थे। उच्च न्यायालय ने तीनों मामलों में दर्ज प्राथमिकी को द्वेषपूर्ण कार्यवाही का हिस्सा मानते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया है।पांडेय ने बताया कि सिंह के खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। उन्होंने बताया कि बुधवार को सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र अग्रवाल की पीठ ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को रद्द कर दिया।...










