रायगढ़। पुसौर थाना क्षेत्र के बड़े भंडार गांव में महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गैर-जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। इस घटना को लेकर कल दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को प्रार्थी श्रवण सारथी (39 वर्ष), पिता चैतराम सारथी, निवासी बड़े भंडार, ने पुसौर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
प्रार्थी श्रवण सारथी ने शिकायत में बताया कि दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर लगभग 3 बजे गांव का ही लक्ष्मी सारथी शराब के नशे में उनके घर के सामने गाली-गलौज कर रहा था। जब उसकी मां श्रीमती ननकी बाई ने उसे गाली-गलौज करने से मना किया, तो लक्ष्मी सारथी के साथ उसका भाई भागीरथी सारथी और साथी सोनकेश्वर सारथी एवं विजय सारथी भी वहां पहुंचे। चारों ने मिलकर मां-बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बीच-बचाव के दौरान लक्ष्मी सारथी ने श्रवण सारथी पर चाकू से वार किया, जिससे उसके गर्दन और गाल पर गहरी चोटें आईं। मारपीट की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 256/2024 धारा 296, 351(2), 115235 बीएस का अपराध पंजीकृत किया गया
घटना की सूचना पर पुसौर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए श्रवण सारथी और उसकी मां का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें धारदार हथियार से वार की पुष्टि हुई। प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 118(1) बीएनएस विस्तारित कर विवेचना के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों – लक्ष्मी सारथी पिता सोनकेश्वर सारथी (35 वर्ष), विजय सारथी पिता सोनकेश्वर सारथी (33 वर्ष), और सोनकेश्वर सारथी पिता कायतराम (72 वर्ष), तीनों निवासी बड़े भंडार, थाना पुसौर को हिरासत में लिया।
पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू और डंडे को भी जप्त किया, मामला गैर जमानती अपराध होने से आरोपियों का रिमांड लेने न्यायालय पेश किया गया। घटना की विवेचना और आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी, प्रधान आरक्षक डोल नारायण साव, और आरक्षक ओश्निक विशवाल की विशेष भूमिका रही है।