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छत्तीसगढ़ कोयला परिवहन लेवी मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने फिर एक बार एक्शन लिया है। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज किए हैं। तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ईओडब्ल्यू और एसीबी ने रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराए हैं। उन्होंने बताया कि निलंबित आईएएस रानू साहू पर साल 2015 से 2022 तक करीब चार करोड़ रुपए की अचल संपत्ति स्वयं के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप है। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने बताया कि उनकी सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपये है।
दूसरी ओर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एफआईआर में बताया कि सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम नौ करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने की बात कही है। साल 2021 से 2022 के बीच करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। उन्होंने समीर बिश्नोई के खिलाफ बताया कि साल 2010 से 2022 तक का कुल वेतन 93 लाख रुपए है। उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम से पांच करोड़ रुपए की कई अचल संपत्ति ली, जो कि वेतन से 500 गुना ज्यादा है।