न्यायालय में न्यायमित्र आशीष मिश्रा से अभद्रता करने वाला आरोपी गोविंद प्रधान गया जेल

रायगढ़. कल 06 जून को परिवार न्यायालय रायगढ़ के प्रस्तुतकर प्रबोध टोप्पो ने थाना चक्रधरनगर में एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में आरोपित गोविंद परधान पर न्यायालय के अंदर न्यायमित्र आशीष कुमार मिश्रा के साथ अभद्रता करने और न्यायालयीन कार्य बाधित करने का आरोप लगाया गया था। परिवार न्यायालय रायगढ़ में धारा 125 के अंतर्गत एक प्रकरण में आवेदिका और अनावेदक गोविंद प्रधान को उपस्थित होना था।

दोपहर करीब 03:15 बजे, आवेदिका साक्ष्य हेतु न्यायालय में अपने न्यायमित्र आशीष कुमार मिश्रा के साथ उपस्थित हुई। उभय पक्षों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, इसी दौरान अनावेदक गोविंद प्रधान ने आवेदिका के न्यायमित्र आशीष कुमार मिश्रा को गुस्से में आकर उंगली दिखाते हुए अभद्रता की और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। अनावेदक के कृत्य से न्यायालय का कार्य बाधित हो गया और न्यायालय की गरिमा पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

घटना की सूचना पर थाना चक्रधरनगर में गोविंद परधान पर अपराध क्रमांक 333/2024 के तहत विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी गोविंद परधान को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायाधीश ने आरोपी के कृत्य पर जेल वारंट जारी किया, जिसके बाद चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।

गोविंद प्रधान पर धारा 221, 267, 332(c), 351(2) बीएनएस एवं न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।