देशभर में एक जुलाई से लागू नए आपराधिक कानून ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ के तहत छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर गाली गलौज और मारपीट की सूचना मिलने पर रात 12:05 बजे दर्ज किया गया है। दरअसल, नक्सल संवेदनशील थाना रेंगाखार में ट्रेक्टर के कागजात को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गाली गलौज और मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। इसपर दूसरे पक्ष ने थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज की है।
पूरे मामले में एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि रात 12:05 बजे थाना में सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर मालिक द्वारा ट्रैक्टर के कागजात को लेकर मारपीट और धमकी दी जा रही है। सूचना मिलने पुलिस मौके पर घटना स्थल पहुंची। नए कानून के तहत पुलिस ने 12:30 बजे आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज किया है।
आज एक जुलाई से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।