New Delhi:
Gurmeet Ram Rahim Singh: हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को आज हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी. दरअसल, डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख को बरी कर दिया. हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राम रहीम को हत्या के मामले में बरी कर दिया. कोर्ट ने इस हत्याकांड में राम रहीम समेत पांच दोषियों को बरी कर दिया.
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स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी उम्र कैद
बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को इस हत्याकांड में पंचकूला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने 2021 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. राम रहीम के अलावा चार लोगों को भी कोर्ट ने आजीवन कारासार दिया था. उन्हें ये सजा 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां में हुई रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में सुनाई गई थी. वहीं डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मंगलवार (28 मई 2024) को हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने उन्हें बरी कर दिया. उन्हें पत्रकार की हत्या और एक साध्वी के साथ रेप करने के मामले में भी सजा हुई है.
#WATCH | Chandigarh: Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh, 4 others acquitted in 2002 Ranjit Singh murder case
Jatinder Khurana, lawyer of Gurmeet Ram Rahim, says, “…The Honorable Punjab and Haryana High Court has changed the order of the lower court and all five… pic.twitter.com/ftVdnYPsat
— ANI (@ANI) May 28, 2024
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जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी. इसके बाद पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सीबीआई जांच की मांग की. जिसके बाद ये मामला सीबीआई के पास पहुंच गया. सीबीआई ने अपनी जांच में डेरा प्रमुख समेत पांच लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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