पोर्शे दुर्घटना : पुणे के बिल्डर विशाल अग्रवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

पुणे:

पुणे के बिल्डर विशाल एस. अग्रवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अग्रवाल को नाबालिग बेटे द्वारा पोर्शे कार चलाते हुए दुर्घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।

अग्रवाल की दो दिन की पुलिस रिमांड शुक्रवार को समाप्त होने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। वहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

बचाव पक्ष के एक वकील ने कहा कि अग्रवाल के लिए सोमवार को ऊपरी अदालत में जमानत याचिका दायर की जाएगी।

पुणे पुलिस द्वारा अग्रवाल के मामले में सबूत नष्ट करने के प्रयास से संबंधित और धाराएं जोड़ने की संभावना है। उन्होंने कथित तौर पर अपने ड्राइवर से अपने बेटे के अपराध का दोष खुद लेने के लिए कहा था।

पुलिस ने गलत जानकारी देने के लिए अग्रवाल पर मामला दर्ज करने की भी योजना बनाई है। दो महीने पहले बेंगलुरु से खरीदी गई पोर्शे कार बिना पंजीकरण नंबर के सड़कों पर चल रही थी।

इसके अलावा, इसी मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए अन्य छह लोगों को भी अदालत में सुनवाई के लिए पेश किया गया है। बिल्डर के नाबालिग बेटे को पहले ही पांच जून तक नेहरू उद्योग केंद्र के सुधार गृह में भेज दिया गया है।

इस बीच, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा), सीपीआई और अन्य संगठनों ने शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले बार और पब के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

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