पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा अवैध शराब, गांजा एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर वैधानिक कार्यवाही के दिए सख्त निर्देश

  • बोराई बस स्टैंड में गांजे तस्करी कर रहे दो आरोपी को बोराई पुलिस एवं सायबर टीम ने किया गिरफ्तार
  • आरोपी के कब्जे से 10 किलो 30 ग्राम गांजा कीमती 200600/- रूपये, 02 नग मोबाईल कीमती 5200 /- किया गया जप्त
  • पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गांजा एवं अवैध शराब एवं अवैध परिवहन को रोकने एवं कार्यवाही करने के दिये हैं सख्त निर्देश

धमतरी,27-10-23,आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत ठाकुर द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अवैध शराब, गांजा एवं संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग कर वैधानिक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गए हैं। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी. नगरी श्री मयंक रणसिंह के नेतृत्व में लगातार संदिग्ध वाहनों कि सघन चेकिंग कराई जाकर सतत् नजर रखी जा रही है।इसी तारतम्य में थाना बोराई पुलिस द्वारा दिनांक 27.10.2023 को मुखबीर से सुचना मिली कि बोराई बस स्टैंड में एक व्यक्ति बस स्टेण्ड बोराई के पास एक काला रंग के बैग में मादक पदार्थ जैसे गांजा बिक्री करने के उदेश्य से ग्राहक बुढ़ रहे है कि सूचना पर मिलने पर हमराह स्टाफ तस्दीक हेतु रवाना होकर बस स्टेण्ड बोराई पहुंचकर मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेहियों से नाम पता पूछा गया जो अपना नाम (01) प्रवीण कुमार साहू पिता रामदास साहू उम्र 46 वर्ष निवासी मकान न. 100, दिक्षा नगर, जाट खेड़ी, थाना बाघसेवनिया जिला भोपाल ( म०प्र०)(02) अखिलेश सहनी पिता राजेन्द्र सहनी उम्र 39 वर्ष निवासी मकान न. 714, बागमुगालिया, बरगडद पेड़ के पास थाना बाघसेवनिया जिला भोपाल ( म०प्र०) का होना बताये तलासी के दौरान संदेहान द्वारा एक बंद काला रंग का बैग में दो पैकेट खाकी कलर के पैकेट जिसमें प्लास्टिक टेप से लिपटा हुआ को उपस्थित गवाहों को तस्दीक कराया गया जो मनोउत्तेजक मादक पदार्थ जैसे गांजा का होना प्रतीत होने से संदेहियों द्वारा मादक पदार्थ जैसे गांजा को रखने के संबंध में कोई वैद्य दस्तावेज पेश नही करने पर कुल वजनी 10 किलो 030 ग्राम का होना पाया गया जो किमती लगभग 2,00,600/- रूपये का है जिन्हे सील बंद किया गया है इसके अलावा संदेहियों द्वारा प्रयुक्त किये गये मोबाईल दो नग मोबाईल किमती 5200/-रूपये गवाहों के समक्ष जप्त किया गया जो संदेहियों का यह कृत्य अपराध धारा 20 (ख) नारकोटिक एक्ट का होना पाये जाने से
आरोपी
(01) प्रवीण कुमार साहू पिता रामदास साहू उम्र 46 वर्ष निवासी मकान न. 100, दिक्षा नगर, जाट खेड़ी थाना बाघसेवनिया जिला भोपाल ( म०प्र०)
(02) अखिलेश सहनी पिता राजेन्द्र सहनी उम्र 39 वर्ष निवासी मकान नं. 714, बागमुगालिया, बरगडद पेड़ के पास थाना बाघसेवनिया जिला भोपाल (म०प्र०) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में
थाना प्रभारी बोराई निरी.राजेश जगत,सायबर प्रभारी उनि.रमेश साहू,सउनि.
देवनाथ सिन्हा,आर. जितेंद्र कोर्राम,कुबेर जुर्री,सौरव साहू,यतीस जुर्री एवं आर.बिरेन्द्र सोनकर, मुकेश मिश्रा सायबर टीम का विशेष योगदान रहा।