रायगढ़ ध्वनि प्रदूषण को लेकर रायगढ़ पुलिस बेहद गंभीर है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर बिना अनुमति डीजे/साउंड बजाने वालों पर निगाह रखी जा रही है । साथ ही प्रतिदिन यातायात पुलिस व थानों की टीम द्वारा वाहनों की जांच कर प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाई साइलेंसर लगे वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में आज दिनांक 21.10.2023 को थाना प्रभारी लैलूंगा को बाजारपारा वार्ड के रहवासियों ने सूचना दिया कि वार्ड में रहने वाला जितेंद्र सिंह ठाकुर पिता चंद्रमा सिंह ठाकुर अपने रॉयल एनफील्ड वाहन CG 13 AQ/3909 पर प्रेशर हॉर्न लगाया है जिसे अनायास बजाकर मोहल्लेवासियों को परेशान करता है । शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज, हमराह स्टाफ सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह राजपूत, आरक्षक तरुण महिलाने के साथ पेट्रोलिंग करते बाजारापारा पहुंचे । जहां जितेंद्र सिंह ठाकुर को उसके इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 13 ए.क्यू. 3909 में प्रेशर हॉर्न उपयोग करते पाये । अनावेदक जितेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 11(2) 15 के तहत लंदन करना पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध इस्तगासा तैयार किया गया है जिसे शीघ्र न्यायालय पेश किया जाएगा । वाहनों में प्रेशर हार्न का उपयोग प्रतिबंधित होने के बावजूद कुछ लोग अपने चार पहिया तथा दो पहिया में इसका उपयोग करते हैं जो नियम विरूद्ध है । प्रेशर हार्न की वजह से लोगों को डर के साथ-साथ परेशानी होती है, साथ ही कई बार प्रेशर हार्न दुर्घटना का कारण होता है, पुलिस की मॉडिफाई साइलेंसर और प्रेशर हार्न पर कार्रवाई जारी रहेगी ।