आप किस तरह का सिग्नल दे रहे हैं; ED को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई लताड़
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को छत्तीसगढ़ शराब मामले के आरोपी छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को हिरासत में रखने को लेकर फटकार लगाई।Sneha Baluni रायपुर। हिन्दुस्तान टाइम्सThu, 13 Feb 2025 10:26 AM ShareFollow Us onसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को छत्तीसगढ़ शराब मामले के आरोपी छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को हिरासत में रखने को लेकर फटकार लगाई। ईडी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 7 फरवरी के आदेश को चुनौती दिए बिना उन्हें हिरासत में रखा है। कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने मामले के लिए अपेक्षित मंजूरी नहीं ली थी।ईडी के अप्रोज पर सवाल उठाते हुए जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'आप (ईडी) किस तरह का सिग्नल (संकेत) दे रहे हैं। एक व्यक्ति 8 अगस्त, 2024 से हिरासत में है? आज तक, उसके खिलाफ शिकायत का संज्ञान लेने व...










