

नई दिल्ली: भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ आखिरी जंग लगभग शुरू हो चुकी है. देश में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा लेकिन अन्य मामलों की तरह कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में भी आपका आधार कार्ड एक बड़ा आधार बनेगा। यदि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है तो उसे फौरन करा लें. क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी सूचना आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी।
जरूरी है आधार कार्ड
मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश भी जारी कर दिया है. सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन चाहिए, तो उसके लिए मोबाइल नंबर का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी होगा. तभी आप टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
मोबाइल नंबर से लिंक जरूरी
भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि वे अपने नागरिकों से कहें कि वे आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करा लें. ताकि टीकाकरण से जुड़ी सूचनाएं उन्हें भेजने में आसानी हो. अगर आपका आधार कार्ड पहले ही मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, तो आपको दोबारा इसे कराने की जरूरत नहीं है. एक बार यूनिक हेल्थ आईडी जेनरेट हो गया तो उस व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑनलाइन दर्ज हो जाएंगा. उसे फिर अपने इलाज के लिए फाइल्स और कागजात लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह डॉक्टर को सिर्फ अपना यूनिक हेल्थ आईडी बताएगा और उसके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए भी जरूरी आईडी कार्ड
अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा. इसके लिए फोटो पहचान पत्र जरूरी होगा. टीकाकरण के लिए पंजीकरण के बाद ही स्थान और समय की जानकारी का एसएमएस से आपको मिलेगी. वैक्सीन की पहली डोज के 14 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी. कुल 28 दिन तक व्यक्ति की मॉनिटरिंग होगी. वैक्सीन लगने के बाद लाभार्थी को उसके मोबाइल नंबर पर एक क्यूआर कोड आधारित प्रमाण पत्र भी भेजा जाएगा।
फोटों प्रमाण पत्र जरूरी
रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगवाने के समय आपको पहचान पत्र के तौर पर आप आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैनकार्ड, पासपोर्ट, जॉबकार्ड, पेंशन रिकॉर्ड, मनरेगा कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, केंद्र या राज्य सरकार या फिर पब्लिक लिमिटेड द्वारा जारी सेवा आईकार्ड में से किसी एक को दिखाना होगा।

